जानिए उत्तराखंड की एक राज्य से दूसरे राज्य यात्रा के लिए 1 जून से क्या है गाइडलाइन। Unlock 1 में क्या रहेंगे नियम?

उत्तराखंड सरकार ने एक जून से शुरू हो रहे Unlock 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में अनलॉक वन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं । सड़क मार्ग से इंटर स्टेट आवाजाही के लिए पास अनिवार्य रहेगा। जबकि केंद्र ने इसमें राहत दी थी। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी। जबकि केंद्र ने रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध रखने की गाइडलाइन दी है।

केंद्र सरकार द्वारा 1 जून से कई तरह की राहतें प्रदान की गई हैं। इनमें आठ जून से धार्मिक पूजा स्थलों को खोलने के साथ पर्यटन गतिविधियां शुरू करने पर सहमति दी गई। होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग माल खोलने को भी मंजूरी आठ जून के बाद ही मिलेगी।

केंद्र सरकार इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगी। लेकिन केंद्र ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू की स्थिति को बनाए रखने के निर्देश दिए।

दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी

उत्तराखंड सरकार ने केंद्र की दी राहत को अभी राज्य में लागू नहीं किया है। अगले आदेश तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें और व्यापारिक संस्थान खुलेंगे। इसके बाद अगले 12 घंटे का गैर आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

अंतर राज्य यात्रा के लिए पास अनिवार्य।

केंद्र ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, लेकिन राज्य सरकार ने पास की अनिवार्यता बरकरार रखी है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण के बाद पास जारी किया जाएगा।

अंतर्जनपदीय यात्रा के लिए पास अनिवार्य नहीं।

हालांकि अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए वेबपोर्टल पर पंजीकरण करना ही अनिवार्य है, पास की अनिवार्यता नहीं है।

हवाई जहाज यात्रा के लिए नहीं बदला नियम

इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। आरोग्य सेतु के लिए पुराने नियम रहेंगे। अंतरराज्यीय यात्रा वालों के लिए क्वांरीटन के नियम भी पहले की तरह से रखे गए हैं।

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