योगी सरकार ने धार्मिक स्थल, दफ्तर, शॉपिंग मॉल और होटल खोलने के लिए जारी की नई गाइडलाइन

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लाँकडाउन-5 के अंतर्गत अनलॉक-1 में प्रदेश के धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं।

सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ, मास्क लगाना या अपना पूरा मुंह ढक कर रखना अनिवार्य रहेगा, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता के लिए सभी स्थानों पर पोस्टर व स्टैंडीज का प्रयोग जरूरी होगा।

सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार धर्मस्थल, कार्यालय, होटल- रेस्टोरेंट एवं शॉपिंग मॉल के संचालन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.

सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जगह प्रवेश से पहले सैनिटाइजर का प्रयोग और इंफ्रारेड थर्मोमीटर से स्कैनिंग जरूरी होगी, और जिनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण मिलते हैं उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।

सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग-अलग द्वार से की जाएगी, और एसी का प्रयोग करते समय तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य होगा.

किसी भी धार्मिक स्थल में प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की सभा की अनुमति नहीं होगी.

वहां पर रिकॉर्डेड भक्ति संगीत और गाने बजाए जा सकते हैं पर सामूहिक रूप में गाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. और इन धर्म स्थलों पर मूर्ति और ग्रंथों को छूने की अनुमति भी नहीं होगी।

ऐसे स्थानों के परिसर में शौचालय और हाथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता के विशेष प्रबंध के साथ, पूरे परिसर में साफ-सफाई और कीटाणु रहित रखने के उपाय करने होंगे, और किसी भी धर्म स्थल में एक बार में 5 से अधिक लोग ना जुट पाए इसका सुझाव दिया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here