जानिए कब से खुलेंगे आगरा के बाजार और क्या रहेंगे नियम?

डीएम प्रभु एन सिंह ने बुधवार को सर्किट हाउस में एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी, नगरायुक्त अरुण प्रकाश, एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद व अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद इसकी जानकारी दी कि शहर में एक जून से सभी बाजार खुलेंगे।

 

इनका समय सुबह दस से शाम पांच बजे होगा। हर बाजार की 50 फीसदी दुकानें ही रोज खुलेंगी, क्योंकि सम-विषम नीति लागू होगी। एक दिन एक तरफ की दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन दूसरी तरफ की। सम में कौन सी दुकानें रहेंगी और विषम में कौन सी, इसका फैसला बाजार कमेटी करेंगी। उन्होंने बताया कि एक जून से शहर में सभी बाजारों के साथपरिवहन सेवाएं शुरू की जाएंगी। सार्वजनिक अवकाश के दिन बाजार बंद नहीं रहेंगे।

 

शहर के सभी बाजारों में अब साप्ताहिक बंदी सोमवार की होगी। शाम सात से सुबह सात बजे तक घरों से न निकलने की पाबंदी को जारी रखा जाएगा।डीएम ने बताया कि पार्कों के लिए अभी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक समय तय किया है। हालांकि बाद में दिन में भी शहर में सभी पार्क खुले रखे जा सकते हैं।

 

बाजार में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना व दुकानों में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा l परिवहन के लिए ई-रिक्शा, ऑटो और सिटी बसें भी चलेंगी। सिटी बस में तीन की सीट पर दो सवारी बैठेंगी वह भी दोनों कोनों पर। ऑटो-रिक्शा, टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकेंगी मोटरसाइकिल पर महिला सवारी को भी हेलमेट लगाना पड़ेगा। सैलून को भी अनुमति दी जाएगी। लोगों को यहां जाने के लिए अपना तौलिया लेकर जाना होगा। मास्क अनिवार्य होगा मिठाई की दुकानें खुलेंगी। दूधियों को शहर में दूध लाने की अनुमति होगी। दूध, फल, सब्जी की विक्रेता शहर में बिना पास आ और जा सकेंगे।

 

शहर में कारखाने और निर्माण इकाइयां शुरू की जाएंगी। आवश्यक कार्यों में पास की जरूरत नहीं होगी। स्टेडियम खुलेंगे l कोच व अन्य लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। स्टेडियम में मास्क अनिवार्य होगा। शराब की दुकानें खुलेंगी इनमें बैठने की छूट नहीं होगी। देहात में शराब की दुकानें पहले ही खुल चुकी हैं।

 

प्रत्येक थाना स्तर पर कमेटी बनेंगी। इसमें एक जीएसटी ऑफिसर, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, संबंधित थाना प्रभारी व स्थनीय बाजार के व्यापारी शामिल होंगे। वह बाजार के संबंध में सभी निर्णय लेंगे l
शहर में सभी सरकारी व प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। डीएम ने कहा अगर कोई बीमार है तो वह कार्यालय नहीं आएगा। दफ्तरों में कहीं भी सेंट्रल एसी नहीं चलेगा। सभी को मास्क पहनना होगा। सभी कार्यालय हर दिन सैनिटाइज होंगे।

 

होटल, स्मारक, स्कूल पर पाबंदी जारी

  • ताजमहल सहित सभी पुरातत्व स्मारक बंद ही रहेंगे।
  • शहर में होटल और गेस्ट हाउस को भी नहीं खोला जाएगा।
  • स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर को भी खोलने की अनुमति नहीं।
  • सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स नहीं खोले जाएंगे।
  • सार्वजनिक स्वीमिंग पूल, सभी प्रकार के जिम व फिटनेस सेंटर बंद रहेंगे।

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