जानिए ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने की गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन

नई दिल्ली: पहले शुक्रवार को देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) और 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई. 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है. यह दूसरा मौका है जब लॉकडाउन बढ़ाया गया है. कोरोना वायरस (coronavirus) के संक्रमण के हिसाब से पूरे देश को 3 हिस्सों ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया है. ग्रीन जोन में 319 और ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं. .गृह मंत्रालय ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है. इस नई गाइडलाइन के अनुसार अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में सशर्त ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने की इजाजत दी गई है. इन जिलों में ही शर्तों के साथ ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने की इजाजत दी गई है
इसके लिए RWA को यह निर्देश दिया गया है कि बाहरी लोगों के मूवमेंट पर वे खुद फैसला लें, पर स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें. बता दें कि रेड जोन में अभी भी इन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.
गौरतलब है कि दिल्ली, मुंबई कोलकाता, अहमदाबाद सहित 130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं. इससे ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन के दौरान राहत मिलेगी लेकिन रेड जोन में सख्ती जारी रहेगी. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपका शहर कौन से जोन में आता है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here